
रायगढ़,
फोन पर युवती से बात करने के बाद हुए विवाद के बाद 8 लोगों ने मिलकर एक युवक की धारदार चाकू और टांगी मारकर हत्या करने के मामले में षष्ठम अपर सत्र न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने सभी आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि रायगढ़ जिले के खरसिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम खम्हार निवासी केवल सिंह उर्फ केवल राठिया 21 साल ने अपने बडे भाई कलेश्वर राठिया 29 साल सहित गांव के अन्य ग्रामीण अखिलेश राठिया, छबिलाल उर्फ लालजीत राठिया, धनुर्जय राठिया, होरीलाल राठिया, त्रिभुवन राठिया, हेमंत कुमारी राठिया के साथ मिल कर उसी के गांव के रहने वाले डेविड राठिया को धारदार चाकु और टांगी से वार कर उसकी हत्या की दी और फरार हो गये थे।
इस मामले में खरसियां पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 147,148,341 तथा 302-149 के तहत जुर्म पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया और आरोपियों को गिरफ्तार कर षष्ठम अपर सत्र न्यायालय रायगढ़ में पेश किया। जहां न्यायालय के जज अश्विनी कुमार चर्तुवेदी ने 08 आरोपियों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है। इस मामले में अपर लोक अभियोजक तन्मय बनर्जी ने पैरवी की।


