
वासु सोनी चांपा। नगर पालिका परिषद चांपा में अगर आपको सूचना के अधिकार के तहत जानकारी चाहिए तो एक एक विशिष्टियां को दर्शाते हुए आवेदन लगाना पड़ेगा? क्योंकि नगर पालिका परिषद चांपा के अधिकारियों को किसी एक विषय के बारे में पूरी जानकारी नहीं है? आवेदनकर्ता के एक सूचना के अधिकार का जवाब सूचना के अधिकार अधिनियम में धारा 6 (ख) के तहत अनुकूल नहीं बताया गया है। जिसके लिए जन सूचना अधिकारी ने टाइपिंग मिस्टेक कहते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया तो वहीं स्पष्ट आवेदन जिसमें आवेदनकर्ता ने वर्ष, निविदा और किस अखबार में कब प्रकाशित किया गया साथ ही अखबार की प्रतियां कितनी बंटती है, इसकी जानकारी मांगी गई है। लेकिन धारा 6 (ख) के तहत अनुकूल बता कर प्रथम अपील करने कहा गया। प्रथम अपील में अधिकारी ने अपीलार्थी को जन सूचना के अधिकार पुस्तक में लिखे धारा के अनुरूप विशिष्टियां दर्शाने पर दस्तावेज उपलब्ध कराने की बात कहकर अपील का निराकरण किया। लेकिन अपीलार्थी अभी भी प्रथम अपील के निराकरण से असंतुष्ट होकर द्वितीय अपील की तैयारी में है।
बहरहाल नगर पालिका परिषद चांपा में निविदा का खेल बदस्तूर जारी है। अब देखना यह है बिना कैमरे के बंद कमरे में नगर पालिका परिषद चांपा के अधिकारी कर्मचारी क्या क्या खेल जारी रखते है? वहीं जिले के उच्च स्तर के अधिकारियों को इसकी जानकारी होने के बाद भी कोई कार्रवाई ना हो पाना किसी बड़े सन्देह को जन्म दे रहा है।

