- जांजगीर-चांपा कलेक्टर का बड़ा आदेश, अब बोतल, जरीकेन या अन्य पात्रों में नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, वाहनों में ही ईंधन देने के निर्देश, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई..
- जांजगीर-चांपा में पेट्रोल-डीजल बिक्री को लेकर बड़ा आदेश
- अब बोतल और जरीकेन में नहीं मिलेगा ईंधन, नियम तोड़ने पर कार्रवाई
जांजगीर-चांपा। जिले में पेट्रोल और डीजल की बिक्री को लेकर कलेक्टर ने बड़ा आदेश जारी किया है। अब जिले के किसी भी पेट्रोल पंप से बोतल, जरीकेन या अन्य पात्रों में पेट्रोल-डीजल नहीं दिया जाएगा। नियम का उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंप संचालकों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
जांजगीर-चांपा कलेक्टर कार्यालय की खाद्य शाखा द्वारा जारी आदेश के मुताबिक जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देशित किया गया है कि पेट्रोल और डीजल का विक्रय केवल संबंधित वाहनों में ही किया जाए। आदेश में साफ कहा गया है कि जरीकेन, बोतल या अन्य किसी पात्र में ईंधन नहीं दिया जाएगा।
प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था और संभावित दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है। हालांकि किसी विशेष परिस्थिति में सक्षम अधिकारी के निर्देश पर ही पात्रों में ईंधन देने की अनुमति होगी।
कलेक्टर ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने कहा है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, फिलहाल इस आदेश के बाद जिले भर के पेट्रोल पंपों में सतर्कता बढ़ा दी गई है और प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है।


