सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी को दी बड़ी राहत, बोली- झारखंड सरकार की CID का इस केस से क्‍या लेना-देना, जानें पूरा मामला

0
152

देश की शीर्ष न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी को देवघर एयरपोर्ट में जबरन घुसने के मामले में बड़ी राहत दी है। 2 जजों की बेंच ने दोनों बीजेपी सांसदों खिलाफ झारखंड सीआईडी की तरफ से की रही जांच रद्द करने के झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में एयरक्राफ्ट एक्ट के तहत केस बनता है। इस एक्ट का मामला DGCA को देखना होता है। इस केस से झारखंड सरकार की सीआईडी का कोई लेना-देना नहीं है।

सिनवाई के दौरान शीर्ष न्यायालय ने कहा कि हालांकि झारखंड पुलिस अपने पास उपलब्ध सामग्री देवघर एयरपोर्ट में कथित तौर पर जबरन घुसने और विमान उड़ाने का दबाव बनाने के मामले में DGCA (नागरिक उड्डयन निदेशालय) को दे सकती है। अगर DGCA चाहे तो इसके आधार पर कार्रवाई कर सकता है।

झारखंड पुलिस ने सितंबर 2022 में दर्ज केस में यह आरोप लगाया था कि झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी 31 अगस्त 2022 को देवघर एयरपोर्ट पर जबरन घुसे। उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) के लोगों पर दबाव बनाया कि वह रात में ही उनका विमान उड़ने दें, जबकि देवघर एयरपोर्ट पर यह सुविधा नहीं थी।

हाईकोर्ट ने भी झारखंड पुलिस को दिया था झटका

13 मार्च 2023 को झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड पुलिस की एफआईआर को रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई को दुर्भावना भरा कहा था। हाईकोर्ट ने कहा था कि मामला पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है। सांसदों पर केस दर्ज करने से पहले सक्षम ऑथोरिटी से अनुमति भी नहीं ली गई। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची झारखंड सरकार की अपील पर अब जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने फैसला दिया है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here