सुप्रीम कोर्ट ने ‘माटिया हिरासत केंद्र’ पर असम सरकार को लगाई फटकार, मुख्य सचिव को किया तलब

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सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को हलफनामे को दोषपूर्ण बताते हुए फटकार लगाई और मुख्य सचिव को तलब किया. सरकार ने अपने हलफनामे में 270 विदेशियों को माटिया हिरासत केंद्र में कैद करने का कोई कारण नहीं बताया था. जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस नोंग्मीकापम कोटिश्वर सिंह की पीठ ने असम के मुख्य सचिव को सुनवाई की अगली तारीख पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थित रहने का आदेश दिया.

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