सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से सवाल: अवैध बांग्लादेशियों को वापस क्यों नहीं भेजा जा रहा, कब तक जेल में रखोगे?

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सुप्रीम कोर्ट ने भारत में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की अनिश्चितकालीन हिरासत पर सवाल उठाया है. अदालत ने केंद्र सरकार से इन लोगों को उनके देश भेजने के बजाय देश भर में सुधारगृहों में लंबे समय तक कैद करने के बारे में जवाब मांगा. जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने बल दिया कि विदेशी अधिनियम 1946 के तहत गिरफ्तार और दोषी ठहराया गया किसी अवैध बांग्लादेशी प्रवासी को उसकी सजा पूरी होने के तुरंत बाद निर्वासित किया जाना चाहिए.

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