यूनीपोल खंभे के लिए व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने नगर पालिका परिषद के अधिकारी पीछे नहीं… सूचना के अधिकार में मांगे गए सवाल में एएस एडवरटाइजर्स को दिए गए आदेश की कापी नहीं… ऐसा प्रतित होता है कि व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने बिना आदेश के ही लगवा दिया गया यूनीपाल…

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वासु सोनी चांपा। एएस एडवरटाइजर्स रायपुर के द्वारा नगर के विभिन्न स्थानों पर शहर की खुबसुरती/सौंदर्यता के लिए नया आधुनिक एलईडी लाइट युक्त यूनिपोल विज्ञापन बोर्ड शहर के विभिन्न मार्ग, चैक चैराहों एवं सेंटर डिवाइडर के बीच में आम जनता के प्रदर्शन हेतु 20 वर्ष के लिए स्थापित करने आवेदन नगर पालिका परिषद चांपा को दिया गया था। जिसकी अनुमति मिलने पर एएस एडवरटाइजर्स द्वारा अग्रिम किराया राशि का भुगतान एवं राजस्व लाभ मिलने की बात कह अनुमति मांगी गई थी। जिस पर नगर पालिका परिषद चांपा द्वारा प्रेसीडेन्ट इन काउंसिल की बैठक 29 अगस्त 2024 में उक्त प्रस्ताव को पारित किया गया। जिस पर 03 मार्च 2023 के दर अनुसार मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद चांपा को अनुबंध संपादित कर अनुमति प्रदान करने हेतु को अधिकृत किया जाता है लिखा गया था। जिस पर एएस एडवरटाइजर्स से अनुबंध संपादित कर यूनिपोल लगाने आदेश किया गया।
वहीं सूचना के अधिकार तहत प्रार्थी द्वारा क्रमांक 01 में नगर पालिका परिषद अंतर्गत लगाए गए यूनीपोल/विज्ञापन वाले खंभे की निविदा की प्रमाणित छायाप्रति, क्रमांक 02 में नगर पालिका परिषद अंतर्गत लगाए गए यूनीपोल/विज्ञापन वाले खंभे किस ठेकेदार को निविदा में दी गई कि प्रमाणित छायाप्रति एवं 03 में नगर पालिका परिषद अंतर्गत लगाए गए यूनीपोल/विज्ञापन वाले खंभे के ठेके पर दिए जाने संबंधित समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित छायाप्रति की मांग की गई थी, जिस पर नगर पालिका परिषद चांपा के जनसूचना अधिकारी के द्वारा एएस एडवरटाइजर्स के दिनांक 20 अगस्त 2024 के आवेदन की कापी, परिषद का साधारण सम्मिलन दिनांक 03 मार्च 2023 में पारित संकल्प क्रमांक 05 की सत्यप्रतिलिपि एवं प्रेसीडेन्ट इन काउंसिल की बैठक दिनांक 29 अगस्त 2024 की सत्यप्रतिलिपि प्रदान की गई। जिससे यह प्रतित होता है कि नगर पालिका परिषद के द्वारा व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए यह कार्य किया गया है। नगर पालिका परिषद के द्वारा ना ही निविदा का प्रावधान किया गया और ना ही किसी विज्ञापन के माध्यम से सूचना दिया गया। व्यक्तिगत तौर पर एएस एडवरटाइजर्स द्वारा दिए गए आवेदन के माध्यम से शहर में यूनीपाल लगाने आदेश कर दिया गया है। जहां यूनीपाल लगाने हेतु आदेश की प्रमाणित छायाप्रति सूचना के अधिकार के तहत प्रार्थी द्वारा मांगे जाने पर भी नहीं दिया गया है। नगर पालिका परिषद चांपा के अधिकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से इन सब कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। जहां इन विषयों पर शिकायत नहीं होने के कारण मामले को दबा दिया जा रहा है।

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