थाना चांपा क्षेत्र के प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड प्लांट में हुए हादसे पर लापरवाही बरतने वाले प्लांट के 02 अधिकारी किए गए गिरफ्तार…
प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड प्लांट मे हुए हादसे के संबंध में औद्योगिक निरीक्षक हेल्थ एंड सेफ़्टी के द्वारा प्लांट पर लापरवाही बरतना पाए जाने पर 8 लाख का जुर्माना
हादसे में घायल श्रमिकों में मैनेजर सहित 02 कर्मचारियों की हो चुकी है मृत्यु, अन्य कर्मचारी अभी भी है इलाजरत
जिले के पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय (IPS) के द्वारा घटना के संबंध में बारीकी से विवेचना कर जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के दिए गए थे निर्देश।
*आरोपियों के नाम*
*1- (कारखाना प्रबंधक)* उदय सिंह पिता ब्रज सिंह उम्र 62 वर्ष निवासी दुर्गा मंदिर के सामने गली नंबर,4 भारती नगर बिलासपुर हाल PIL चांपा
*2-(कारखाना अधिभोगी)* संजय जैन पिता सुंदरलाल जैन उम्र 55 वर्ष निवासी पालम अपार्टमेंट साउथ वेस्ट दिल्ली हाल PIL चाम्पा

चांपा। 12 अप्रैल को प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड के इन्डक्सन फर्नेस डिवीजन के फर्नेश क्रमांक 8 में कार्य के दौरान मोल्टन मेटल के फर्नेस से बाहर आने से फ्लोर पर कार्यरत कुल 13 श्रमिक जले थे। फर्नेश में 12 अप्रैल को सुबह 6.00 बजे रॉ मटेरियल की चार्जिंग की गई थी। सुबह 8 बजे फर्नेश की इलेक्ट्रीकल केबल खराब हो जाने के कारण फर्मेश की हीटींग बाधित हो गई थी। इलेक्ट्रीक केबल की खराबी को सुधारने उपरान्त दोपहर 3.30 बजे फर्नश को दोबारा चालू किया गया था। फर्नेश की हीटींग बाधित रहने के कारण फर्नेश की ऊपरी सतह पर मोल्टन मेटल व स्लैग जम चुका था दोबारा फर्नेश में हीटींग चालु करने के उपरान्त फर्नेश की ऊपरी सतह पर जमें हुए मोल्टन मेटल व स्लैग को तोडनें हेतु कार्यरत श्रमिकों द्वारा लोहे की बारी से पोकिंग किया जा रहा था इसी दौरान फर्नेश के अन्दर से गर्म मेटल व गर्म गैस तेजी से बाहर की ओर आयी जिसके चपेट में आने से श्रमिक जले यह दुर्घटना कारखानें में कार्य के दौरान मानक संचालन प्रक्रिया के अनुपालन नहीं किये जाने के कारण घटी जांच पर कारखाना अधिभोगी संजय जैन तथा कारखाना प्रबंधक उदय सिंह एवं अन्य के द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया का पालन न कर कारखाना में ज्वंल्तशील पदार्थ तथा मशीनरी कार्य के दौरान उतावलेपन तथा उपेक्षापुर्ण कार्य कर लापरवाही बरतना पाये जाने से कारखाना अधिभोगी संजय जैन तथा कारखाना प्रबंधक उदय सिंह एवं अन्य के विरुध्द धारा 287, 289, 125 BNS. का अपराध पंजीबध्द किया गया है।
प्रकरण में घायल श्रमिकों को प्राथमिक उपचार के बाद रायपुर, भिलाई बेहतर इलाज हेतु भेजा गया था जहां से तीन कर्मचारियों को गंभीर हालत में हैदराबाद अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था जहां मैनेजर अनूप कुमार चतुर्वेदी की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी वही एक अन्य कर्मचारी सुरेश कुमार चंद्रा की भिलाई अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हुई, शेष 11 कर्मचारी अभी इलाजरत है विवेचना में उक्त दोनों आरोपियों के द्वारा लापरवाही बरतना पाए जाने से दोनों आरोपियों को दिनांक 16-07-25 विधिवत गिरफ्तार किया गया है प्रकरण में घटना के संबंध में विवेचना जारी है।
प्लांट में हुए घटना के संबंध में कारखाना इंस्पेक्टर हेल्थ एंड सेफ्टी के द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया तथा प्लांट की लापरवाही पाए जाने पर प्लांट को 08 लाख का जुर्माना किया गया है



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