छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमान्डर (प्रारंभिक) परीक्षा 12 जुलाई को, अभ्यर्थियो के लिए दिशा निर्देश जारी…
जांजगीर-चांपा। जिले में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमान्डर (प्रारंभिक) परीक्षा 2024 का आयोजन 12 जुलाई 2026 को किया जा रहा है। जिसमें जिले के 07 परीक्षा केन्द्रो में कुल 2256 अभ्यर्थी शामिल हो रहे है।
अभ्यर्थियों के लिए जारी दिशा निर्देश
अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की जाँच कर ले तथा कोई विसंगति पाए जाने पर तत्काल परीक्षा नियंत्रक, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नया रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) को अपना आवेदन क्रमांक, अनुक्रमांक, परीक्षा का नाम एवं वर्ष, श्रेणी तथा जन्मतिधि दर्शति हुए पत्र/अभ्यावेदन के माध्यम से सूचित करे। प्रवेश-पत्र अंग्रेजी अन्य भाषा में अनुवाद न किया जाए। अनुवादित प्रवेश-पत्र में वर्शित आंकड़े भिन्न होने पर अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं।
जिन अभ्यर्थियों के ऑनलाइन प्रवेश पत्र में उनके फोटो कथा हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं है, अनुपलब्ध है या त्रुटिपूर्ण है ऐसे अभ्यर्थियों के लिए निम्न प्रक्रिया का अनुसरण अनिवार्य होगाः- अपने ऑनलाइन प्रवेश पत्र पर विहित स्थान पर अपना फोटो चिपकाकर उसके नीचे अपने हस्ताक्षर करें तथा फोटो को राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कराएँ, अपनी फोटो की दो प्रति साथ ले जाएँ। उक्त फोटो के पीछे अपना नाम एप्लीकेशन नम्बर एवं रोल नंजर अंकित करें, उक्त फोटो वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष को, उपस्थिति पत्रक पर चिपकाने हेतु सौंप दें।
अपेक्षा की जाती है कि प्रवेश-पत्र पर दिए गये परीक्षा केन्द्र के पते के संबंध में अभ्यर्थी परीक्षा तिथि के कम से कम एक दिन पूर्व आश्वस्त हो लें जिससे अभ्यर्थी को परीक्षा के जिन परीक्षा केन्द्र खोजने में कोई परेशानी न हो। परीक्षा केन्द्र न मिल पाने के संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों के नाम सरनेम तथा फोटो पहचान पत्र में किसी भी प्रकार का अंतर है वे अपने नाम परिवर्तन सम्बन्धी शपथ पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करने पर ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे।
*परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी अपने पास केवल निम्न वस्तुएं रख सकेंगेः-*
लेबल रहित पारदर्शी व्यक्तिगत पानी की बोतल केवल संबंधित परीक्षा के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किए गए ऑनलाईन प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट। मूल पहचान पत्र (जैसे मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस पैनकार्ड/आधार कार्ड अथवा ई-आधार कार्ड)। यदि प्रवेश पत्र पर अभ्यर्थी का फोटो अस्पष्ट अथवा गलत छपा हो, केवल तभी 02 पासपोर्ट साइज के रंगीन फोटोग्राफ। काले अथवा नीले रंग के बॉलपाइंट पेन। ऐसी विवरणात्मक परीक्षा जिसमें चित्र बनाए जाने की आवश्यकता हो तथा इस हेतु आयोग द्वारा भ्ठ पेंसिल के प्रयोग की अनुमति हो के सन्दर्भ में शार्प की हुई 2 एचबी पेन्सिल्स तथा एक इरेज़र। उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री अभ्यर्थी के पास पाए जाने पर उनके विरूद्ध अन्चित साधन के प्रयोग का प्रकरण बनाया जा सकेगा।
अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की घड़ी (मैकेनिकल/स्मार्ट वॉच) धारण करने की अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थियों को जूते अथवा मोटे सोल या ऊंची हील वाले फुटवियर पहनने की अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थी केवल पतले सोल वाली चप्पले अथवा स्लीपर पहन सकते हैं। अभ्यर्थियों को नजर के चश्मों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के चश्मे, गॉगल्स, गूगल / मेटा या अन्य डिजिटल ग्लासेस /चश्में पहनने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे विव्यांग अभ्यर्थी जिन्हें चिकित्सकीय कारणों से जूते अथवा उपकरण धारण करने की आवश्यकता हो उन्हें गहन जाँच के अधीन जूते अथवा उपकरण धारण करने की अनुमति होगी। ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी जिन्हें सम्बंधित जिला कार्यालय के माध्यम से सहलेखक की अनुमति प्राप्त हो के मामले में सम्बंधित सहलेखक को भी उक्त निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
अभ्यर्थी हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े पहनकर ही परीक्षा केन्द्र में प्रवेश ले सकते हैं। काले, गहरे नीले, गहरे हरे, जामुनी, मैरुन, बैंगनी रंग व गहरे चॉकलेटी रंग के कपड़े पहनना वर्जित है। अभ्यर्थी कार्यों एवं डिज़ाइनर कपड़े पहन कर परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। सामान्य जींस पेंट एवं अन्य पेंट पहनने की अनुमति है। महिला अभ्यर्थी सलवार-कुर्ती तथा चुनरी (दुपट्टा) पहन सकेंगे लेकिन कुर्ती की बांह छोटी (आधी) होनी चाहिए) साड़ी के साथ पहने जाने वाली ब्लाउज की बांह आधी होनी चाहिए। कान में किसी भी प्रकार का आभूषण वर्जित है। धर्म/रिवाजों के अनुसार अत्यंत आवश्यक आभूषण अथवा प्रतीक को छोड़कर अन्य आभूषण, प्रतीक धारण करने की अनुमति अभ्यर्थियों को नहीं होगी। विवाहित महिला अभ्यर्थियों को एक नोज पिन तथा एक मंगलसूत्र धारण करने की अनुमति होगी. उक्तानुसार किसी भी आभूषण / प्रतीक के धारण किए जाने की अनुमति गहन जाँच के अधीन वी जाएगी। निर्दिष्ट सामग्री के अलावा किसी भी प्रकार की सामग्री, आभूषण, प्रतीक अथवा उपकरण लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी अपनी स्वयं की जिम्मेवारी एवं व्यवस्था के अनुसार उक्त सामग्री, आभूषण, प्रतीक अथवा उपकरण को परीक्षा केन्द्र के बाहर रखने की व्यवस्था करेंगे। उक्त हेतु परीक्षा केन्द्र के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी का सहयोग प्राप्त नहीं होगा तथा उनके द्वारा उक्त के सुरक्षित संधारण हेतु किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं ली जावेगी।
सभी अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक पाली में परीक्षा प्रारंभ होने के कम से कम 02 घंटा पूर्व परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा, जिससे उनकी मेटल डिटेक्टर व मैन्युअल तलाशी / फ्रिस्किंग, मूल पहचान पत्र के साथ उनके प्रवेश पत्र का सत्यापन तथा उनके चेहरे के मिलान का कार्य किया जा सके। परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जावेगा तथा इसके बाद किसी भी परिस्थिति में किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश तथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी। आबंटित परीक्षा केन्द्र के मुख्य द्वार/ गेट बन्द होने के पूर्व जो अभ्यर्थी संबंधित परीक्षा केंद्र में प्रवेश ले चुके हैं केवल उन्हे ही, संबंधित परीक्षा कक्ष से परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति होगी। परीक्षा कक्ष के अंदर भी आवश्यकतानुसार तलाशी / क्रिस्किंग ली जा सकेगी।
परीक्षा कक्ष में निर्धारित स्थान व अनुक्रमांक पर ही बैठना एवं उपस्थिति पत्रक और उत्तर पुस्तिका पर निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। उत्तर पुस्तिका पर समस्त प्रविष्टियां नीले काले बॉल पॉइंट पेन से करनी है, अतः अभ्यर्थी को अपने साथ अच्छी गुणवत्ता के नीले काले बॉल पॉइंट पेन रखना अनिवार्य होगा। परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उसे परीक्षा कक्ष हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में आयोग अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत अभ्यर्थी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा, साथ ही उसके विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी व उसकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की काट-छांट करना, अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारें करना, अन्य अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका में ताक-झांक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक /केन्द्राध्यक्ष / परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना /धमकाना / शारीरिक चोट पहुंचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
चिकित्सकीय आपात स्थिति में यदि अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र से किसी चिकित्सालय तक ले जाना अनिवार्य हो, तो अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र तथा उत्तर पुस्तिका को संबंधित कक्ष के वीक्षक द्वारा जमा कराने के पश्चात अभ्यर्थी को चिकित्सालय ले जाया जा सकेगा, परन्तु परीक्षा समाप्ति के समय तक उक्त अभ्यर्थी के साथ 02 वीक्षक लगातार तैनात रहेंगे, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त अवधि में अभ्यर्थी के द्वारा संबंधित परीक्षा के सन्दर्भ में किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि न की जाए। किसी भी परीक्षा कक्ष से एक बार में केवल एक अभ्यर्थी को ही प्रसाधन कक्ष के उपयोग हेतु जाने की अनुमति दी जाएगी। परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा पश्चात तथा परीक्षा समाप्ति के आधा घंटा पूर्व ही अभ्यर्थी प्रसाधन कक्ष के प्रयोग हेतु संबंधित परीक्षा कक्ष से अल्प अवधि के लिए बाहर जा सकेंगे।
अभ्यर्थी अपनी उत्तर पुस्तिका कक्ष के वीक्षक के हाथ में ही सौंपे एवं उनकी अनुमति पश्चात ही कक्ष छोड़ सकेंगे। केन्द्राध्यक्ष, वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/ कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। परीक्षा केन्द्रों में विडियोग्राफी के दौरान प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रवेश-पत्र के साथ कैप्बर किया जाना हैं। प्रत्येक अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें, कि उसे विडियोग्राफर द्वारा उसके समक्ष उपस्थित होकर प्रवेश-पत्र के साथ (चेहरे के निचले हिस्से के नीचे दोनों हाथों से प्रवेश-पत्र का प्रथम पृष्ठ दिखाते हुए) कैप्चर कर लिया गया है अन्यथा आयोग द्वारा ऐसे अभ्यर्थी को अनुपस्थित मानते हुए अनर्ह घोषित किया जा सकता है। विडियोग्राफर तथा अभ्यर्थी इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि किसी भी परिस्थिति में विडियोग्राफी के दौरान प्रश्न-पत्र को आंशिक रूप से भी कैप्चर न किया जाए,
आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ के मूलनिवासी आरक्षित वर्ग के पूर्णतः बेरोजगार अभ्यर्थियों को उनके गृह जिले (मूल-निवास प्रमाण-पत्र के अनुसार) के समीपस्थ परीक्षा केन्द्र तक की यात्रा के लिए यात्रा भत्ता का भुगतान किया जायेगा। गृह जिला को छोड़कर अन्य जिले के परीक्षा केन्द्रों से परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी। यदि अभ्यर्थी के गृह जिले में परीक्षा केन्द्र निर्धारित नहीं है तो समीपस्थ जिले के परीक्षा केन्द्र तक यात्रा भत्ता देय होगा। आयोग द्वारा किसी कारण से अभ्यर्थी को चाहा गया परीक्षा केंद्र आबंटित न करने की स्थिति में यात्रा- भत्ते की गणना हेतु गृह जिले सम्बन्धी उक्त शर्ते लागू नहीं होंगी। यात्रा व्यय की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी अपने डैशबोर्ड पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से यात्रा व्यय आवेदन-पत्र (वेयक) डाउनलोड कर ए4 पेपर पर प्रिंट कर परीक्षा केन्द्र में प्रस्तुत करने पर ही पात्रता होने पर यात्रा व्यय का भुगतान प्राप्त कर सकेंगे।

