पुलिस ने दर्ज किया धोखाधड़ी का प्रकरण, विवेचना जारी
वासु सोनी चांपा। थाना चांपा क्षेत्र के मामला आवेदक पुरुषोत्तम सोनी निवासी चांपा की शिकायत पर थाना चांपा पुलिस ने जमीन फर्जीवाड़े के बड़े मामले का खुलासा किया है।
आवेदक ने बताया कि उनके दादाजी गोकुल सोनी के नाम ग्राम चांपा में खसरा नंबर 958 रकबा 5 डिसमिल जमीन वर्ष 1954-55 से दर्ज है। वर्ष 1985-86 में तहसील कार्यालय के कुछ अधिकारी/कर्मचारियों ने राजस्व रिकॉर्ड में छेड़छाड़ कर इस जमीन को गोकुल भोई निवासी मल्दामाल, थाना सिंघोड़ा, जिला महासमुंद के नाम फर्जी तरीके से चढ़ा दिया।
इसके बाद संतोष यादव निवासी जगदल्ला, चांपा और संदीप ठाकुर निवासी जांजगीर ने मिलकर साजिश रची। नवम्बर-दिसम्बर 2025 में दोनों गोकुल भोई के घर महासमुंद जाकर झांसा देकर बोले कि “चांपा में आपकी 15 डिसमिल जमीन है, उसके बदले 19 लाख का चेक देंगे।” गोकुल भोई के मना करने के बाद भी हाथ-पैर जोड़कर 12.01.26 को सारंगढ़ उप पंजीयक कार्यालय ले जाकर उससे मुख्तियारनामा करवा लिया।
मुख्तियारनामा के आधार पर 19.02.26 को संतोष यादव ने उक्त जमीन संदीप ठाकुर के नाम 77,79,900 रुपये में रजिस्ट्री कर दी। एवज में संदीप ठाकुर ने गोकुल भोई के नाम 19,22,201 रुपये का एचडीएफसी बैंक का चेक दिया, जिसका बैंक से आहरण नहीं हुआ।
जांच में बड़ा खुलासा
1. गोकुल भोई से पूछताछ में उसने बताया कि वह कभी चांपा नहीं गया और न ही उसकी वहां कोई जमीन है।
2. उप पंजीयक कार्यालय में दिए गए आधार-पैन कार्ड में जन्मतिथि 01.01.1961 थी, जिसे आरोपियों ने छेड़छाड़ कर 01.01.1948 कर दिया।
3. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व चांपा की जांच में पाया गया कि 26/11/1957 की बिक्री प्रविष्टि और 1957-58 की संशोधन पंजी के पृष्ठ क्रमांक 40-41 में कटिंग-मिटाकर फर्जी क्रमांक 207 दर्ज किया गया है।
पुलिस की कार्रवाई
जांच में आरोपियों द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर छल, कपट एवं धोखाधड़ी से संपत्ति हड़पने का अपराध पाए जाने पर संदीप ठाकुर, संतोष यादव एवं अन्य के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना की जा रही है।

