
गणेश उत्सव के बाद अब नवरात्रि में अवैध लॉटरी/लकी ड्रॉ का खेल रोकने जीएसटी विभाग एवं प्रशासन से शिकायत
सामाजिक कार्यकर्ता विकास शर्मा ने वाणिज्यिक कर (जीएसटी) कार्यालय एवं कलेक्टर जांजगीर-चांपा में सौंपी लिखित शिकायत
आम जनता से बिना GST बिल लॉटरी/लकी ड्रॉ रसीद न खरीदने की अपील
वासु सोनी जांजगीर-चांपा। जिले में धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों की आड़ में बिना जीएसटी अनुपालन और बिना टैक्स भुगतान के व्यावसायिक स्तर पर लॉटरी/लकी ड्रॉ रसीदें काटने के बढ़ते मामलों पर सामाजिक कार्यकर्ता विकास शर्मा ने कड़ा विरोध जताया है। इस संबंध में वाणिज्यिक कर (जीएसटी) विभाग के सहायक आयुक्त कार्यालय तथा कलेक्टर कार्यालय जांजगीर-चांपा में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई है।
अवैध लॉटरी एवं कर चोरी का पूरा मामला, गणेश उत्सव में व्यापक अनियमितताएँ
जिले के जांजगीर, चांपा, अकलतरा सहित विभिन्न क्षेत्रों में 50 से अधिक गणेश उत्सव समितियों द्वारा लग्जरी कारों, बाइक्स, सोने-चांदी के आभूषणों एवं महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रलोभन देकर नकद में लाखों-करोड़ों रुपये की लॉटरी रसीदें काटी गई हैं।
28% जीएसटी की खुलेआम चोरी
जीएसटी कानून के प्रावधानों के अनुसार लॉटरी एवं लकी ड्रॉ सेवाओं पर 28% की दर से जीएसटी देय होता है। परंतु अधिकांश आयोजकों द्वारा बिना जीएसटी पंजीकरण कराए एवं बिना कर चालान जारी किए रसीदों की बिक्री की गई, जिससे शासन के राजस्व को भारी क्षति पहुँची है।
रसीदों पर जीएसटीआईएन का अभाव
आम जनता को बांटी जा रही रसीदों पर न तो जीएसटी नंबर अंकित है और न ही देय टैक्स की राशि दर्शाई गई है, जो सीधे तौर पर वित्तीय नियमों एवं जीएसटी कानून का उल्लंघन है।
नवरात्रि पर्व को लेकर विशेष चेतावनी एवं प्रशासन से माँग
विकास शर्मा ने बताया कि गणेश उत्सव के बाद अब आगामी नवरात्रि पर्व के दौरान भी जिले के कई स्थानों पर इसी तर्ज पर अवैध लॉटरी एवं लकी ड्रॉ आयोजित करने की तैयारी चल रही है। उन्होंने वाणिज्यिक कर विभाग एवं जिला प्रशासन से माँग की है कि आगामी नवरात्रि में बिना पूर्व जीएसटी रजिस्ट्रेशन, अनुमति एवं टैक्स भुगतान के आयोजित होने वाले किसी भी लकी ड्रॉ/लॉटरी पर तत्काल रोक लगाई जाए तथा पूर्व में आयोजित समितियों के बही-खातों की जांच कर टैक्स वसूली की जाए।
आम जनता से विशेष अपील
जांजगीर-चांपा जिले के समस्त नागरिकों से नम्र अपील है कि नवरात्रि या अन्य त्योहारों पर बिना वैध जीएसटीआईएन एवं टैक्स बिल के काटी जा रही लॉटरी/लकी ड्रॉ टिकटों को न खरीदें। बिना बिल/जीएसटी नंबर के टिकट खरीदना अवैध गतिविधियों और कर चोरी को बढ़ावा देता है। जागरूक नागरिक बनें और ऐसे आयोजनों की जानकारी तुरंत प्रशासन को दें।


