02 वर्षीय मासूम बच्ची की अनाचार के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास, शेष प्राकृत जीवन काल तक के लिए

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जांजगीर चांपा। वर्ष 2024 के अक्टूबर माह में आरोपी द्वारा 02 वर्षीय मासूम बच्ची से अनाचार करने के मामले में आरोपी के विरुद्ध थाना जांजगीर में पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पर निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी थाना प्रभारी जांजगीर द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था। थाना प्रभारी जांजगीर द्वारा त्वरित कार्रवाई कर अभियोग पत्र पेश किया गया। जिसमें आरोपी आशिक देवार उर्फ लोधो पिता राज कुमार देवार निवासी बस स्टैण्ड के पास वार्ड क्रमांक 01 इंदिरा कालोनी कसडोल थाना कसडोल जिला बलौदा बाजार-भाठापारा हाल मुकाम शांति नगर जांजगीर थाना सिटी कोतवाली जांजगीर के खिलाफ दोष सिद्ध पाए जाने से आजीवन कारावास, शेष प्राकृत जीवन काल तक के लिए दण्डित किया गया। आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत कार्रवाई कर विशेष न्यायालय एफटीसी कोर्ट द्वारा सजा दी गई।

 

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