
चांपा। नगर के लायंस चैक के पास स्थित प्रसिद्ध कंचन जूस, रेस्टोरेंट एवं कैफे में रात के करीबन 9 बजे के आसपास मुखबीर की सूचना पर चांपा पुलिस ने दबिश दी। सामने जो था वह चैंकाने वाला था। कंचन जूस, रेस्टोरेंट एवं कैफे के छत पर संचालक सहित कुछ अन्य लोग भी शराब पीते बैठे थे। चांपा पुलिस मौके पर कार्रवाई शुरू कर सभी को थाने ले आई। पुलिस द्वारा कंचन जूस, रेस्टोरेंट एवं कैफे में सार्वजनिक स्थान पर शराब पिलाने के लिए धारा 36 क और शराब पीने वालों पर 36 च (1) के तहत कार्रवाई कर रात में सभी को छोड़ दिया गया।
आपको बता दें कि कंचन जूस, रेस्टोरेंट एवं कैफे में जूस, आईसक्रीम, बेकरी आईटम सहित रेस्टोरेंट व कैफे का संचालन किया जाता है। जहां मुखबीर से सूचना मिली की रेस्टोरेंट के उपर खुली छत में संचालक सहित कुछ अन्य लोग शराब का आनंद उठा रहे हैं। चांपा पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंच सभी को थाने ले आई। वहीं चांपा थाने में हमेशा की तरह अपराधियों के पक्ष में लोग पहुंचने लगे और मामले को रफा दफा करने की तैयारियां होने लगी। लेकिन वहां उपस्थित पुलिस अधिकारियों ने कागजी कार्रवाई शुरू कर सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। वहीं चांपा पुलिस पकड़े गए आरोपियों को चिकित्सकीय जांच के लिए बीडीएम हाॅस्पिटल ले आई। वहां भी जांच के दौरान पुलिस और वहां मौजूद लोगों बीच बहस निर्मित हो गई। लेकिन जैसे तैसे सभी आरोपी के जांच पश्चात उन्हें थाने लाकर कार्रवाई कर छोड़ दिया गया।
क्या है धारा 36 क और 36 च (1)
आबकारी अधिनियम की धारा 36 क किसी स्थान शराब पीने के लिए निर्धारित रखना या खोलना या उपयोग में लाना अधिनियम का उल्लंघन करना, जिसके लिए एक वर्ष का कारावास या 5 हजार से लेकर 25 हजार रूपए तक जुर्माना या फिर दोनो से दण्डनीय किया जाता है। वहीं धारा 36 च (1) खुले में शराब पीने के अपराध से संबंधित है. इस धारा के तहत, जो कोई भी सार्वजनिक स्थान पर शराब पीता हुआ पाया जाता है, उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। जुर्माना 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक हो सकता है. यदि कोई व्यक्ति जुर्माना भरने में विफल रहता है, तो उसे 1 महीने तक की कैद की सजा हो सकती है।
आरोपी –
1. गणेश साहू पिता स्व. राम प्रसाद साहू (42) संचालक कंचन जूस, रेस्टोरेंट एंड कैफे, लायंस चैक, चांपा – धारा 36 क
1. मोनीन्द्र दास पिता आसान दास 38 जवाहर पारा चांपा, 2. सुमित केशरवानी पिता महेंद्र केशरवानी 38 लायंस चौक, 3. राजू कर्ष पिता धनीराम 37 संजय नगर चांपा, 4. मुकेश कंसारी पिता महेत्तर साव कंसारी 39 हनुमान चौक कसेर पारा – 36 च (1) बहरहाल चांपा पुलिस ने कार्रवाई कर मुचलके पर सभी आरोपियों को छोड़ दिया।
…और कितने रेस्टोरेंट में परोसी जा रही शराब
कंचन जूस रेस्टोरेंट एंड कैफे में कार्रवाई के थाने पहुंचे कुछ लोग दबी जबान से यही कह रहे थे कि नगर के अन्य रेस्टोरेंट में भी तो शराब परोसी जाती है फिर पुलिस वहां कार्रवाई क्यों नहीं करती? जिससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि नगर रेस्टोरेंट में शराब पिलाने का मामला और खुल सकता है। फिलहाल रेस्टोरेंट में शराब पिलाने मामले में नगर में चर्चा का बाजार गर्म है कि सार्वजनिक स्थान का माहौल क्यों खराब किया जा रहा है। ऐसे जगह जहां खाना खिलाने के नाम पर शराब परोसी जा रही है। उन जगहों पर समय समय पर पुलिसिया कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। समय रहते उचित कार्रवाई नहीं की गई तो नगर की जनता को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है।



e62t71